ई दिल्ली. नोएडा स्थित सुपरटेक के एमरॉल्ट प्रोजेक्ट में बने 40 मंजिला ट्विन टावरों को अब 21 अगस्त की बजाय 28 अगस्त को गिराया जाएगा. यदि 28 अगस्त को भी किसी तकनीकी समस्या या मौसम खराब होने की वजह से नहीं गिराया जा सका तो 4 सितंबर तक समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले 21 अगस्त को इन इमारतों को गिराने की तारीख तय की थी. ये इमारतें नियमों का उल्लंघन कर के बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें अवैध माना गया है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने 29 अगस्त से 4 सितंबर तक एक हफ्ते का “बैंडविड्थ” इस आधार पर दो टावरों को ध्वस्त करने की कवायद में लगी एजेंसियों को इस आधार पर दिया कि विशाल इमारतों को गिराने में तकनीकी और मौसम की स्थिति के लिए कुछ मामूली देरी हो सकती है.