दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए क्या करना होगा? जान लीजिए



नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों को अच्छा करने का दावा करती आई हैऐसे में कई प्राइवेट स्कूलों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में दाख़िला लेकर पढ़ने लगे हैं. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है


दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक के गैर-योजनाबद्ध दाख़िले यानि नॉन प्लान एडमिशन के लिए 11 अप्रैल से ऑनलाइन  आवेदन शुरू हो रहे हैं. सरकारी स्कूलों में गैर-योजनाबद्ध दाख़िले उन छात्रों के लिए है, जो अंतिम कक्षा तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे..


दिल्ली में नया एकेडमिक सेशन 2022-2023 सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है. इन नॉन प्लान एडमिशन के पहले फ़ेज़ के लिए आवेदन 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 2 मई को बंद होंगे. इसमें रजिस्टर्ड आवेदकों को आवंटित स्कूल 20 मई को सार्वजनिक कर दिए जाएंगे


वहीं, एडमिशन का दूसरा फ़ेज़ 1 जून से शुरू होगा और तीसरा फ़ेज़ 16 जुलाई से शुरू होगा. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सुविधा केवल दिल्ली के निवासियों के लिये ही है. यानी इन दाखिलों के लिए केवल दिल्लीवाले ही एलिजिबल हैं


जानकारी के मुताबिक, आवेदकों को ऑनलाइन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स भरना होगा जैसे माता-पिता का नाम, आधार और बैंक खाता संख्या, डेट ऑफ बर्थ और अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करना होगा. उसके बाद एक ड्रॉप बॉक्स उस विशेष विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और उसके पास के सभी स्कूलों को प्रदर्शित करेगा. इसके बाद आवेदक अपने घर के पास के स्कूल का चयन कर सकते हैं


इसके बाद ज़रूरी सूचना ये है कि स्कूलों में सीटों की एवेलेबिलिटी और बुनियादी ढांचे के आधार पर आवेदक को निकटतम स्कूल में एडमिशन की कोई गारंटी नहीं होने की चेतावनी के साथ एक स्कूल आवंटित किया जाएगा. यानी आवेदक को निकटतम स्कूल तो आवंटित कर दिया जाएगा, मगर एडमिशन होने की गारंटी होगी या नहीं, इसकी अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी, जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता.


पिछले दो सालों में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए शिक्षा निदेशक अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भीयोग्य छात्रको माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु के कारण पढ़ाई में बाधा, लंबी बीमारी या बीते समय में सामना किए गए किसी आघात जैसे आधार पर उम्र में छूट दे सकते हैं.

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