दिल्ली : राजधानी में अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख़्त रुख़ अपनाया है… दिल्ली हाईकोर्ट के इस रुख़ के बाद पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है.. कोर्ट ने जामा मस्जिद इलाके के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मजार और मीना बाजार के आसपास पार्क में अतिक्रमण को गंभीरता से लिया है.. अदालत ने इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को सभी अतिक्रमण हटाकर इन इलाकों को साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
मजार और मीना बाजार के आसपास बना पार्क एनक्रोचमेंट का शिकार हो गया है..इसको लेकर मोहम्मद अरसालन नाम के शख़्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है..इस याचिका में पार्क में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की माँग की गई है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछली बार निकायों ने कहा था कि पूरी तरह अतिक्रमण हटवा देंगे, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है. इस वजह से ही उन्हें हाईकोर्ट में फिर से याचिका दाखिल करनी पड़ी है..
याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दोनों एजेंसियों को इस संबंध में उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामा के जरिए देने का निर्देश दिया है….
निगम के वकील ने कहा कि इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया है. इस पर पीठ ने कहा कि क्या आपने सिर्फ कागजी आदेश पारित किया है या कुछ किया भी है. आप इसके बारे में रिपोर्ट दाखिल करें.
याचिकाकर्ता ने पार्क से रैन बसेरा भी हटाने की मांग की है.हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया है, जो पार्क के सभी गेटों की जवाबदेही रखता है. अगली सुनवाई 14 जुलाई तय की गई है.
द भारत ख़बर