दिल्ली : दिल्ली की सड़कों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य को एक नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि " एक सभ्य समाज कैसे बचेगा, अगर हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच में अवैध धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं तो."
दरअसल, दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर अभियान चल रहा है, जिसे लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और कांग्रेस, केंद्र पर निशाना साध रही है. ये पहली बार नहीं है जब अदालत ने इस तरह का नोटिस दिल्ली सरकार को भेजा है. इससे पहले साउथ एमसीडी की ओर से दिल्ली के शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर वहां पर अतिक्रमण है तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर निगम किसी तरह की गलत कार्रवाई करता है तो पीड़ित हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने CPM नेता बृंदा करात की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सवाल उठाए थे. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी को लाइसेंस नहीं दिया कि वो यहां आकर कहे कि उसका घर न गिराया जाए जबकि वो अवैध है. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जंयती पर हुए दंगे के बाद से नगर निगम illegal encroachment के खिलाफ अभियान चला रही है, इस अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी शाषित नगर निगम दिल्ली के लाखों लोगों को बेघर करना चाहता है.
द भारत खबर