स्कूलों को ये प्रस्ताव ज़रूरी दस्तावेज के साथ 12 से 27 जून तक भेजने होंगे. शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल की ओर से फ़ीस बढोतरी के प्रस्ताव को मैन्युअल रूप से प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा. जो स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.
स्कूलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव की शिक्षा निदेशालय की ओर से छंटनी की जाएगी. प्रस्ताव उचित पाए जाने पर ही फीस बढ़ाने की मंजूरी मिलेगी.
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