दिए बयान के बाद भड़के दंगों से कोई संबंध नहीं हैं.
यूपी सरकार ने हलफ़नामे में कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई नगर निकाय के नियमों के अनुसार की जा रही है. यही नहीं राज्य सरकार ने अदालत से मांग की है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की अर्जी को पेनल्टी के साथ खारिज करना चाहिए.
इसलिए उनकी अर्जी खारिज हो जानी चाहिए. सरकार ने साफ कहा कि यूपी में जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, वे अवैध थीं. इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है. दंगों में शामिल होने के चलते ही लोगों पर ऐक्शन नहीं हुआ है. दंगा करने वाले लोगों पर अलग कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है.
द भारत ख़बर