आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, बेचने या बनाने पर 7 साल की सजा


 

दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें, जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है. इसे देखते हुए पैक्ड फ्रूट जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली FMCG और एग्रो फूड कंपनियां पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी हैं. बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

द भारत खबर

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