मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार, 2 साल की सजा, मिली बेल

 


सूरत : मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाया है. कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके. 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे? सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत की सीजेएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं. मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ कर नहीं बोला. इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ.

द भारत खबर डॉट कॉम

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