सूरत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. याचिका ख़ारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है. दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल अब गुजरात हाईकोर्ट का रुख़ करेंगे.
आपको बता दें कि राहुल गांधी पर मानहानि का मुक़दमा हुआ था और सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी ख़त्म हो गई थी. 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को ज़मानत दे दी थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सज़ा पर रोक लगाने और दोषसिद्धि को लेकर दो याचिकाएं दायर की थीं.
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