दिल्ली : जंतर-मंतर पर धरना दे रहे महिला पहलवानों के यौन शौषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई बंद करते हुए कहा है कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मकसद FIR को लेकर था जो अब दर्ज हो चुकी है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दो सेशन में पुलिस ने पीड़ितों के महिला पुलिस की मौजूदगी में बयान दर्ज किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाएंगे. वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जंतर-मंतर पर धरना दे रहीं 6 महिला पहलवान शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं.
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रात को एक राजनीतिक पार्टी के दो नेता बेड आदि लेकर पहुंचे थे. जिसे रोकने की कोशिश की गई. इसी चक्कर में धक्कामुक्की हुई. हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कोई पुलिसवाला शराब नहीं पिए था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी रिटायर्ड जज से कराने की मांग को खारिज किया है और कहा कि, अगर कोई शिकायत है तो निचली अदालत जा सकते हैं. पीड़ित हाईकोर्ट भी जा सकते हैं.
आपको बता दें भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से FIR दर्ज नहीं किए जाने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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