रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में फुटवेयर के शोरूम से 4 जोड़ी जूते लूटने वाले लुटेरों को 7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जूते की लूट का ये मामला बेहद दिलचस्प है. दरअसल, ये वारदात 12 सितंबर 2021 की है. फुटवेयर शोरूम मालिक अशोक कुमार रेवाड़ी के मोती चौक में अपनी दुकान पर बैठे थे. इस दौरान ही बंजारवाड़ा मोहल्ले के रहनेवाले काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू बल्लू उर्फ बलवान बाइक पर आए. आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर अशोक कुमार और उनके पड़ोसी दुकानदारों को पहले धमकाया और फिर धमकी देने के बाद दोनों आरोपियों ने 8 हजार रुपये की कीमत के चार जोड़ी जूते पैक किए और भाग गए. इसके बाद उन्होंने शहर में एक और डकैती की. हालांकि, पुलिस ने अपराध के कुछ घंटों के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
हरियाणा पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ शहर के एक पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गईं थीं. जूते की लूट के मामले में पुलिस ने पर्याप्त सबूत और गवाहों के साथ चालान पेश किए. सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसमें कहा गया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा भुगतनी होगी
द भारत ख़बर डॉट कॉम
हरियाणा पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ शहर के एक पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गईं थीं. जूते की लूट के मामले में पुलिस ने पर्याप्त सबूत और गवाहों के साथ चालान पेश किए. सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुनील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 41 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसमें कहा गया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा भुगतनी होगी
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