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Nuh Violence: नूंह मामले पर Supreme Court सख्त, हरियाणा सरकार को दिए निर्देश कहा-न हिंसा हो-न हेट स्पीच


Supreme Court, Delhi: नूंह में हिंसा की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में अभी भी धारा 144 लगी हुई है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही पलायन ना करने को भी कहा है. बुधवार को  नूंह हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो. याचिकाकर्ता की ओर से रैली और भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई थी. बता दें कि नूंह समेत हरियाणा के अन्य इलाकों में हुए बवाल में अभी तक तकरीबन 6 की मौत हो गई है. मेवात में हिंसा को लेकर 26 FIR दर्ज की गई हैं. जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है .वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को मेंशन किया था.

वकील सीयू सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि वहां लगातार भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, हमारी मांग है कि रैली, प्रदर्शन, भाषणों और सभाओं पर रोक लगाई जाए. इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार को निर्देश दिए कि अतिरिक्त बल की जरूरत पड़े तो मंगा लीजिए. लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो.... 

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