Delhi: 2010 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में Author अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर पर चलेगा मुकदमा, दिल्ली के LG ने दी मंजूरी




Delhi News:साल 2010 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एलजी वीके सक्सेना ने ऑथर अरुंधति रॉय और पूर्व कश्मीरी प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अरुंधति और शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गई थी।


इस मामले में उपराज्यपाल का कहना है कि प्रत्यक्षत रूप से अरुंधति और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल लॉ के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शौकत के खिलाफ धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अपराधिक मामला बनता है। पबलिक इवेंट में उनके भाषणों के लिए आईपीसी की धारा 153 बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए हानिकारक दावे) और 505 (सार्वजनिक उत्पात के लिए प्रेरित करने वाले बयान) का मामला बनता है।


अधिकारियों ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 196 (1) के तहत, कुछ अपराधों जैसे नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, घृणा अपराध, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित अन्य के लिए राज्य सरकार से अभियोजन के लिए वैध मंजूरी एक शर्त है।


इस मामले में दो अन्य आरोपियों कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता सैयद अब्दुल रहमान गिलानी (जिन्हें तकनीकी आधार पर संसद हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था) की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 


बता दें कि कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्तूबर 2010 को ''कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल'' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण देने में शामिल कई लोगों और पब्लिक स्पीकर्स के खिलाफ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में कंपलेंट हुई थी। यह प्रोग्रााम 21 अक्टूबर को हुआ था।


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