दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली इंतज़ार कर रही है कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब आएँगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर उनकी ज़मानत का मामला टल गया है… सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी. अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाओं में शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
जस्टिस सूर्यकांत और जिस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और अरिवंद केजरीवाल को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया. वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और ये गुरुवार रात 8 बजे उन्हें सौंपा गया. इस पर सीबीआई की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में दूसरी याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे. इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को तय की है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ जैसे ही बैठी तो सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया. पर बेंच ने इस मामले की सुनवाई को 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया है. आपको बता दें कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था.
केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.
सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. वहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को शुरुआत से ही बेबुनियाद बता रही है और उनकी पार्टी को खत्म करने की राजनीतिक साज़िश का हिस्सा बता रही है…
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