नवंबर महीना खत्म होने वाला है और नए महीने यानी 1 दिसंबर से कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपके बजट और जरूरी कामों पर पड़ेगा। इनमें LPG गैस सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और फ्यूल प्राइस से जुड़े बदलाव खास हैं। अगर आपने अब तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं, तो आखिरी तारीख नजदीक है।
LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें लागू
सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर की कीमत अपडेट करती हैं।
1 दिसंबर से घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों के दाम बदल सकते हैं।
पिछले महीने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर ₹6.50 की कटौती हुई थी।
घरेलू LPG के दाम में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार बदलाव की उम्मीद है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS या UPS चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है।
पहले यह तारीख 30 सितंबर थी।
1 दिसंबर के बाद यह विकल्प बंद हो सकता है, इसलिए कर्मचारियों को निर्धारित समय में निर्णय लेना होगा।
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है।
अंतिम तारीख: 30 नवंबर
जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है।
सीनियर सिटीजन यह कार्य Aadhaar आधारित फेस रिकग्निशन ऐप, बैंक, पोस्ट ऑफिस या Jeevan Pramaan पोर्टल से जमा कर सकते हैं।
TDS और टैक्स रिपोर्टिंग से जुड़े नियम
अगर आपके खाते से अक्टूबर में TDS कटा था, तो आपको नीचे दिए सेक्शन के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा:
सेक्शन 194-IA
सेक्शन 194-IB
सेक्शन 194M
सेक्शन 194S
इसके अलावा सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए भी डेडलाइन 30 नवंबर है।
CNG, PNG और जेट फ्यूल के दाम बदलेंगे
तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को Fuel Prices अपडेट करती हैं।
CNG और PNG के दाम बदल सकते हैं।
ATF (Jet Fuel) यानी विमानन ईंधन के दाम भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से अपडेट होंगे।
इन बदलावों से यात्रा, घरेलू बजट और इंडस्ट्री सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा।
अगर आपने अब तक पेंशन से जुड़े फॉर्म, टैक्स स्टेटमेंट या पेंशन विकल्प अपडेट नहीं किया है, तो 30 नवंबर से पहले पूरा कर लें। वहीं 1 दिसंबर को LPG और फ्यूल की नई कीमतें तय होंगी, जो आम बजट पर असर डालेंगी।



