केंद्र सरकार ने इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को दिए निर्देश
Grok, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अश्लील और गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि अगर एक्स ने इस निर्देश का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश खास तौर पर एआई ऐप ग्रोक के जरिए बनाए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स के भारत में चीफ कंप्लायंस आॅफिसर को नोटिस जारी किया है। सरकार ने एक्स से इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए अब तक क्या एक्शन लिया गया है, इसकी 72 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है।
एक्स ने नियमों का पालन नहीं किया
मंत्रालय का कहना है कि एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत तय कानूनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ, तो , उसके जिम्मेदार अधिकारियों और ऐसे कंटेंट फैलाने वाले यूजर्स के खिलाफ आईटी एक्ट, आईटी रूल्स और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने केंद्र सरकार से की थी सख्त कार्रवाई की मांग
इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने शुक्रवार को एआई चैटबोट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने आईटी मिनिस्टर को लेटर लिखकर कहा था कि कुछ लोग एआई की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदल रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है।
ग्रोक से आपत्तिजनक कंटेंट बनाना आसान
कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फर्जी अकाउंट बनाते हैं। इन अकाउंट्स से वे महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। इसके बाद ग्रोक एआई को प्रॉम्प्ट दिया जाता है कि महिलाओं की फोटो को गलत और आपत्तिजनक रूप में दिखाया जाए। एआई से कपड़े बदलने या तस्वीर को सेक्शुअल अंदाज में पेश करने जैसी प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं।
इन तस्वीरों के लिए महिलाओं से कोई अनुमति नहीं ली जाती। कई बार वे महिलाएं खुद भी नहीं जानतीं कि उनकी तस्वीरों का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। आरोप है कि ग्रोक इस तरह की गलत मांगों को रोकने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेता है। इससे ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
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