दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी के संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। निगम ने संपत्ति कर निपटान योजना (सुनीयोजना) 2025-26 लागू की है, जिसके तहत संपत्ति मालिक वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक का बकाया कर बिना किसी ब्याज और जुर्माने के जमा कर सकते हैं।
योजना की अवधि
योजना 1 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) तक का बकाया कर बिना किसी ब्याज और पेनल्टी के जमा करने की सुविधा।
वर्ष 2020-21 से पहले के सभी बकाया कर एवं पेनल्टी भी इस योजना के तहत माफ हो सकते हैं।
टैक्स जमा करने के लिए mcdonline.nic.in/ptrmcd पर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध।
नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर +91-8588812110 पर जानकारी उपलब्ध।
रीबेट (छूट) के तहत 30 जून 2025 तक चालू वित्त वर्ष का कर जमा करने पर 10% की अतिरिक्त छूट।
वार्ड कार्यालयों में शनिवार और रविवार को भी टैक्स भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
दिल्लीवासियों के लिए सुनहरा मौका
MCD ने नागरिकों से अपील की है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और बकाया कर का निपटारा समय सीमा से पहले करें।
विशेष सूचना:
चालू वित्त वर्ष 2025-26 का टैक्स 30 जून 2025 तक जमा करने पर 10% की छूट मिली।
योजना के तहत पुराने विवादित मामलों को भी निपटाने का मौका मिलेगा।
दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी संपत्ति मालिक समय पर टैक्स का भुगतान करें।