Punjab News: जगतार सिंह तारा को जालंधर की अदालत से बड़ी राहत मिली है। भोगपुर थाने में 2009 में गैरकानूनी गतिविधियाँ और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने सबूतों के अभाव में तारा को बरी करने का आदेश दिया है।
यह मामला 28 सितंबर, 2009 को दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने तारा के खिलाफ अवैध फंडिंग और गतिविधियों से संबंधित आरोप तय किए थे। मामले की सुनवाई राजीव कुमार बेरी (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायाधीश) की अदालत में हुई। सोमवार, 28 अक्टूबर, 2025 को तारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत में पेश हुए।
सभी सबूतों और गवाही की समीक्षा के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में आरोप सिद्ध नहीं हुए। इस वजह से अदालत ने तारा को बरी कर दिया। तारा की ओर से अधिवक्ता एस.के.एस. हुंदल पेश हुए और सुनवाई पूरी होने के बाद बरी होने की जानकारी साझा की।
Punjab News: पंजाब में पराली जलाने के मामलों में अब तक रिकॉर्ड कमी – सीएम मान
इस मामले में, पुलिस ने उस समय दावा किया था कि तारा ने अवैध गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराया था, जिसमें शामिल कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि तारा के खिलाफ पेश किए गए सबूत कानूनी मानदंडों पर खरे नहीं उतरते।
