Delhi News: अगर आप पंजाब, हरियाणा या यूपी से दिल्ली में माल लाने-ले जाने का काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब केवल BS-VI स्टैंडर्ड वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही राजधानी में एंट्री कर सकेंगे।
पुराने वाहनों पर पूरी तरह रोक
दिल्ली परिवहन विभाग और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है कि BS-IV और BS-III इंजन वाली पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का प्रवेश अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका मतलब यह है कि पुराने ट्रक, पिकअप या मालवाहक वाहन अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
किन वाहनों को मिलेगी एंट्री
नए आदेश के अनुसार केवल BS-VI पेट्रोल या डीज़ल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली में आ-जा सकेंगी। वहीं BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक की अस्थायी छूट दी गई है। इस अवधि के बाद उन्हें भी राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा है कि स्वच्छ ईंधन और आधुनिक तकनीक वाले वाहनों को “प्राथमिक प्रवेश” दी जाएगी ताकि पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा मिल सके।
दो साल की राहत, लेकिन सख्त निगरानी
CAQM ने परिवहन कंपनियों को पुराने वाहनों को अपग्रेड करने के लिए दो साल की मोहलत दी है। यानी कंपनियों को अपने ट्रकों और मालवाहक वाहनों को धीरे-धीरे BS-VI मानक में बदलना होगा। इसके बाद नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। आसपास के राज्यों से आने वाले हजारों ट्रकों से निकलने वाला धुआं राजधानी की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण में कमी आएगी और दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा मिलेगी।
