Haryana News: हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को अपनी जमीन की कीमत तय करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले किसानों को जमीन बेचने के लिए कलेक्टर रेट से तीन गुना अधिक कीमत मांगने की शर्त पूरी करनी होती थी, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है।
इस बदलाव के बाद किसान ई-भूमि पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन के लिए मनचाही कीमत मांग सकेंगे। मतलब यह हुआ कि जमीन की कीमत तय करने में किसानों की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी और वे ज्यादा फायदा उठा सकेंगे।
सरकार ने प्रदेश में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की नीति में संशोधन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब विभाग, सरकारी संस्थान, बोर्ड, निगम और सरकारी कंपनियां स्वेच्छा से भूमि खरीद सकती हैं।
अगर कोई जमीन मालिक स्वयं या बिचौलिए की मदद से ई-भूमि पोर्टल पर सहमति अपलोड करता है और सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है, तो उसकी सहमति को वैध माना जाएगा। इसका मतलब है कि जमीन खरीदने की प्रक्रिया अब और पारदर्शी और आसान हो जाएगी।
यह कदम किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए और विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे किसानों को अपने अधिकारों की बेहतर समझ मिलेगी और सरकारी योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी सुचारू रूप से होगा।
सरकार का यह फैसला किसानों और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके जरिए किसानों की जमीन के दाम बढ़ेंगे और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा, साथ ही प्रदेश में विकास कार्य भी तेजी से होंगे।
