उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने अपने कार्यालयीन कामकाज में अनुशासन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। निगम ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों और जोनों में तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए मुख्यालय आने पर पाबंदी लगा दी है। नए निर्देशों के मुताबिक, अब कोई भी कर्मचारी बिना उचित अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए मुख्यालय नहीं आ सकेगा।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ और काम के व्यवधान को कम करना है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना है या किसी मामले पर चर्चा करनी है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से आने के बजाय टेलीफोन या ई-मेल जैसे डिजिटल माध्यमों का ही उपयोग करना होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कार्य प्रणाली में दक्षता भी बढ़ेगी।
निगम द्वारा जारी इस आदेश में सख्ती बरती गई है और कहा गया है कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन नियमों का पालन करवाएं। इस कदम से कर्मचारियों के अपने ड्यूटी स्थल पर बने रहने और ग्राहक सेवा पर बेहतर ध्यान देने की उम्मीद है।




