बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
Rajesh Khanna Anita Case, (द भारत ख़बर), मुंबई: दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी के रिश्ते को बॉम्बे हाई कोर्ट ने शादी का कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया। अनीता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके और राजेश खन्ना के रिश्ते को शादी की मान्यता दी जाए। हालांकि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दिंडोशी सेशन कोर्ट के पुराने फैसले को बरकरार रखा।
ये मामला राजेश खन्ना के साल 2012 में निधन के बाद से ही विवादों में रहा है। उनके परिवार और अनीता आडवाणी के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। अनीता ने दिंडोशी सेशन कोर्ट में सिविल सूट दायर किया था, जिसे अदालत ने तकनीकी खामी के आधार पर साल 2017 में खारिज कर दिया था। 1 अप्रैल यानी आज मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस शर्मिला देशमुख की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साफ शब्दों में कहा, फर्स्ट अपील डिसमिस्ड, यानी अपील खारिज की जाती है। हालांकि, इस मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। सुनवाई के दौरान डिंपल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की ओर से पेश पक्ष को भी अदालत ने सुना।
अनीता आडवाणी का दावा क्या था?
अनीता आडवाणी का कहना था कि वो राजेश खन्ना के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थीं और ये रिश्ता शादी जैसा था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि राजेश खन्ना की मौत के बाद उन्हें उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद से बाहर कर दिया गया था।
उन्होंने राजेश खन्ना के निधन के बाद दावा किया था कि वो एक्टर के साथ लिव इन रिलेशन में रहा करती थीं। अनीता ने एक इंटरव्यू में यहां तक दावा किया था कि राजेश खन्ना ने उनसे बिना किसी को बताए छुपकर शादी की थी। अनीता 80 के दशक में कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने आओ प्यार करें, साजिश और दासी जैसी फिल्मों में काम किया। वो सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस 7 का भी हिस्सा रही हैं।
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