PAN Card Rules: आजकल के समय में पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डॉक्यूमेंट हैं पैन कार्ड का इस्तेमाल हर वित्तीय काम (Financial Documents) के लिए किया जाता हैं किसी तरह का बिजनेस शुरू करने से लेकर बैंक खाता खोलने (Bank Account) तक, प्रॉपर्टी खरीदने तक हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता हैं
लेकिन, क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती के कारण आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता हैंं। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है।PAN Card Rules
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराना होगा। निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर एक जनवरी 2026 से संबंधित पैन कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।
आयकर विभाग के अनुसार, पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद व्यक्ति किसी भी वित्तीय, बैंकिंग या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में अपने पैन का उपयोग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर भी अब आधार सत्यापन अनिवार्य रहेगा।
सरकार का मानना है कि पैन-आधार लिंकिंग से टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी या डुप्लीकेट पैन कार्डों पर रोक लगेगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
11.44 लाख किए बंद: भारत सरकार ने 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) कर दिए हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेट पाए गए थे (एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड थे)। इसके अलावा, 11.5 करोड़ से अधिक पैन कार्ड पहले ही निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया था।
जानिए क्या है वजह : डुप्लीकेट पैन कार्ड: सरकार ने 11,44,211 पैन कार्ड उन मामलों में रद्द या निष्क्रिय कर दिए, जहां एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी किए गए थे, जो कि गैरकानूनी है।
पैन-आधार लिंक न होना: आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य था। समय सीमा तक लिंक न करने के कारण लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए।
आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होने से ऐसे बचाएं
पैन-आधार लिंकिंग: यदि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो यह निष्क्रिय हो सकता है। वर्तमान में (नवंबर 2025 तक), 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
आप आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड की स्थिति (सक्रिय या निष्क्रिय) और लिंकिंग की स्थिति की जांच कर सकते हैं।PAN Card Rules
एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास एक से अधिक हैं, तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और एक कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।PAN Card Rules
