हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को प्रतिमाह 1850 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों का सहारा खो चुके हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
इस योजना का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पांच वर्ष या अधिक का हरियाणा में निवास प्रमाण
परिवार पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
विशेष नोट:
यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो हलफनामा दिया जा सकता है
यदि बच्चे के माता-पिता किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक लाभार्थी निम्नलिखित केंद्रों पर आवेदन कर सकते हैं:
अंत्योदय सरल केंद्र
अटल सेवा केंद्र
सीएससी केंद्र
आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटो कॉपी जमा करनी होगी। इस योजना से हरियाणा के हजारों असहाय बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
