Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य की अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए फ्लैट्स की कीमतों में 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
अनुराग अग्रवाल ने जारी की अधिसूचना
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। सरकार का कहना है कि यह फैसला परियोजनाओं में बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
शहरवार नई दरें लागू
संशोधित दरों के अनुसार गुरुग्राम में अधिकतम आवंटन दर 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,575 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई है। फरीदाबाद और सोहना में दर 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई है।
पंचकूला और अन्य हाई व मीडियम पोटेंशियल टाउन में कीमत 4,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दी गई है। लो-पोटेंशियल टाउन में दर 3,800 से बढ़ाकर 4,250 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई है।
बालकनी के लिए अलग शुल्क
अब फ्लैट्स में बालकनी के लिए अलग से शुल्क देना होगा। इसके तहत 1,300 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से अधिकतम 1.30 लाख रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। यह नियम सभी शहरों में समान रूप से लागू होगा।
कार पार्किंग अनिवार्य
सरकार ने पार्किंग नियमों में भी बदलाव किया है। अब हर फ्लैट के साथ एक कार पार्किंग अनिवार्य होगी, जिसकी लागत फ्लैट की कीमत का करीब 10 प्रतिशत तक हो सकती है।
किस पर लागू होंगी नई दरें?
जिन परियोजनाओं में अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, वहां नई दरें सीधे लागू होंगी। हालांकि जिन प्रोजेक्ट्स में पहले ही आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, उनमें पुराने नियम लागू रह सकते हैं।

