ईडी बोली- हमने कुछ जब्त नहीं किया
IPAC ED Raid Case, (द भारत ख़बर), कोलकाता: आईपीएसी रेड मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी पर आरोप लगाया गया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को आईपीएसी के आईटी हेड प्रतीक जैन के आॅफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे।
इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने आॅन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज किया जाता है।
ईडी ने कहा, ममता अपने साथ गैरकानूनी तरीके से फाइलें ले गई
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एएसजी राजू ने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वह एजेंसी ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता अपने साथ गैरकानूनी तरीके से फाइलें ले गई थीं। हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई भी स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका लगाई जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी।
प्रतीक जैन को खुद याचिका दायर करनी चाहिए थी
ईडी की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि इस मामले में आईपीएसी के सह-संस्थापक प्रतीक जैन को खुद याचिका दायर करनी चाहिए थी। वकील ने सवाल उठाया कि तृणमूल कांग्रेस के कौन-से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? उनका कहना था कि यह रिट याचिका सिर्फ चुनाव, चुनाव और चुनाव की बात करती है लेकिन कहीं यह नहीं बताती कि किसी अधिकार का हनन कैसे हुआ। वकील ने आगे कहा कि अगर आईपीएसी आॅफिस से कोई डेटा जब्त किया गया है, तो उसका याचिकाकर्ता से सीधा संबंध कैसे बनता है, यह भी साफ नहीं किया गया है।
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