चंडीगढ़: मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से जूझ रहे हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिलों का भुगतान 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 7.10 लाख किसानों को तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी।
बिल भुगतान की नई समय सीमा
ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बिजली बिलों का भुगतान अब एक नए शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा:
| मूल बिल माह | नई देय तिथि |
|---|---|
| जुलाई 2025 | जनवरी 2026 |
| अगस्त 2025 | फरवरी 2026 |
| सितंबर 2025 | मार्च 2026 |
| अक्टूबर 2025 | अप्रैल 2026 |
| नवंबर 2025 | मई 2026 |
| दिसंबर 2025 | जून 2026 |
कोई विलंब शुल्क नहीं, सरकार वहन करेगी वित्तीय बोझ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस छह महीने की अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार (Late Payment Surcharge) नहीं वसूलेंगे।
इस राहत पैकेज से बिजली वितरण निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार स्वयं वहन करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के राहत मिले।
बिजली आपूर्ति जारी रहेगी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल भुगतान स्थगित होने के बावजूद बिजली की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इससे किसानों को रबी सीजन के दौरान सिंचाई कार्य में कोई परेशानी नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो गेहूं और अन्य रबी फसलों की बुवाई के लिए नियमित सिंचाई पर निर्भर हैं।
मानसून की तबाही से राहत
यह निर्णय वर्ष 2025 के मानसून के दौरान हरियाणा में आई अभूतपूर्व भारी वर्षा और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अगस्त-सितंबर में हुई भारी बारिश ने राज्य के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस आपदा से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः आरंभ करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किसान-हितैषी नीतियों का एक और उदाहरण है, जो कठिन समय में किसानों के साथ खड़ी है।
