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    Delhi High Court: लाइफस्टाइल डिसआॅर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारFebruary 26, 2026No Comments2 Mins Read
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    Delhi High Court: लाइफस्टाइल डिसआॅर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
    Delhi High Court: लाइफस्टाइल डिसआॅर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिकों के हक में सुनाया फैसला, कहा- सैन्य सेवा हर परिस्थिति में तनावपूर्ण
    Delhi High Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों की दिव्यांगता पेंशन को सिर्फ यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि बीमारी लाइफस्टाइल डिसआॅर्डर है या वह पीस एरिया में तैनाती के दौरान हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि गैर-आॅपरेशनल क्षेत्रों में भी सैन्य सेवा तनावपूर्ण होती है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

    बता दें कि सेना में पीस पोस्टिंग का मतलब है कि सैनिक या अधिकारी की पोस्टिंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि शांत और सुरक्षित शहरों या छावनियों में होती है। जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की दिव्यांग पेंशन याचिका खारिज कर दी गई थी। वे हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं।

    बकाया भुगतान 8 सप्ताह के भीतर जारी करने के आदेश

    याचिकाकर्ता रिटायर्ड अफसर ने भारतीय वायुसेना में 40 साल से अधिक सेवा दी थी। ज्वाइनिंग के समय वह मेडिकल रूप से फिट थे। 1999 में उन्हें हाईपरटेंशन हुआ और 2016 में गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ओपन-हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। उनकी दिव्यांगता 50% आंकी गई थी, फिर भी पेंशन से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए 50% आजीवन दिव्यांग पेंशन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिटायरमेंट की तारीख से बकाया भुगतान 8 सप्ताह के भीतर जारी करने को कहा है। देरी होने पर 12% सालाना ब्याज देना होगा।

    ये भी पढ़ें: UNHRC 61st Session: जम्मू-कश्मीर का विकास पाकिस्तान की आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल अलग : अनुपमा सिंह

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