Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने EWS श्रेणी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। यह फैसला केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत EWS वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। लंबे समय से इस सीमा की समीक्षा की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा EWS से जुड़े अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह यथावत रहेंगी। इस फैसले से राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को लाभ मिलेगा, जो अब तक EWS आरक्षण के दायरे से बाहर थे।



