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    Ghooskhor Pandat Controversy: बड़े नेता या अफसर किसी समुदाय को धर्म-जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारFebruary 25, 2026No Comments2 Mins Read
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    Ghooskhor Pandat Controversy: बड़े नेता या अफसर किसी समुदाय को धर्म-जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट
    Ghooskhor Pandat Controversy: बड़े नेता या अफसर किसी समुदाय को धर्म-जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट

    कोर्ट ने कहा- किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम करना अस्वीकार्य
    Ghooskhor Pandat Controversy, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेता-अफसर किसी समुदाय को धर्म-जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर निशाना नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडत पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अलग से यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। किसी भी माध्यम से समुदाय को बदनाम करना अस्वीकार्य है।

    कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य या गैर-राज्य अभिनेता सहित कोई भी व्यक्ति भाषण, मीम, कार्टून या दृश्य कला जैसे किसी भी माध्यम से किसी समुदाय को बदनाम या अपमानित नहीं कर सकता। बेंच ने 19 फरवरी को फिल्म निर्माता नीरज पांडे के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेकर याचिका खत्म कर दी।

    अदालत ने उम्मीद जताई कि विवाद अब खत्म हो जाएगा। जस्टिस भुयान ने अपने 39 पन्नों के अलग फैसले में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के बीच भाईचारा बढ़ाने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का वादा किया गया है।

    फिल्म का विवादित टाइटल हटाया

    मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडत का नाम बदल दिया गया है। पिछली सुनवाई पर फिल्ममेकर नीरज पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके इसकी जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि फिल्म का विवादित टाइटल हटा दिया गया है। अब इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। नया नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी रखा जाएगा, वह पुराने नाम जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं होगा।

    ये भी पढ़ें: आठवीं की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चैप्टर पर सीजेआई नाराज

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