हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह लाभ खास तौर पर उन परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने पुराने मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे।
सरकार का उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी परिवार जर्जर घरों में रहने को मजबूर न रहे और सभी को बेहतर एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जा सके।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम हो
आवेदक के नाम पर खुद का मकान होना जरूरी
मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए
शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री जरूरी, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित स्वामित्व प्रमाणपत्र भी मान्य
शहरी क्षेत्र में 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज का मकान होना अनिवार्य
कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
सरकार इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 80,000 रुपये की सहायता राशि एकमुश्त DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजेगी।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह राशि केवल घर की मरम्मत कार्य में ही उपयोग हो।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा।
आधिकारिक पोर्टल: saralharyana.gov.in
आवेदक को साइट पर लॉगिन कर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और सही जानकारी भरनी होगी।
आवश्यक दस्तावेज
| दस्तावेज | आवश्यक |
|---|---|
| मरम्मत योग्य घर की वर्तमान फोटो | ✔️ |
| अनुमानित मरम्मत खर्च का विवरण | ✔️ |
| मरम्मत के बाद संभावित डिजाइन/फोटो | ✔️ |
| परिवार पहचान पत्र (Family ID) | ✔️ |
| संपत्ति आईडी (यदि उपलब्ध) | ✔️ |
| आधार लिंक बैंक खाता विवरण | ✔️ |
महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड हों, नहीं तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।


