कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर अवैध कट बनाने का मामला सामने आया है। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में पिपली टोल प्लाजा के पास बनाए गए इस गैरकानूनी रास्ते के मामले में हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
यह शिकायत केएमपी एक्सप्रेसवे के प्रबंधक प्रवीन बेनीवाल ने खरखौदा थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा
KMP एक्सप्रेसवे पर अवैध कट बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्सर किसान अपने खेतों में आने-जाने या एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांवों से आवागमन के लिए ऐसे कट बना लेते हैं। ये हरकतें न केवल एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे के नियमों का सीधा उल्लंघन हैं, बल्कि सड़क हादसों का एक बड़ा कारण भी बन रही हैं। यह मुद्दा जिला प्रशासन की सड़क सुरक्षा संबंधी बैठकों में भी कई बार उठाया जा चुका है।
क्या कहती है एफआईआर?
पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि पिपली टोल प्लाजा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने निजी उपयोग के लिए एक्सप्रेसवे पर बिना किसी अनुमति के कट बना दिए हैं। यह कार्य सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसे कट तेज रफ्तार वाले यातायात में अचानक बाधा डाल सकते हैं और सरकारी बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
किन कानूनों के तहत दर्ज हुई एफआईआर?
खरखौदा पुलिस ने इस मामले में दो महत्वपूर्ण कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज की है:
नेशनल हाईवे एक्ट, 1956
हाईवे विद एक्सेस कंट्रोल रूल्स
इन कानूनी प्रावधानों के तहत बिना अनुमति हाईवे को नुकसान पहुंचाना, उसकी संरचना में बदलाव करना या नई पहुंच बनाना एक दंडनीय अपराह है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह कार्य सैंड एक्ट का भी उल्लंघन है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये अवैध कट किसने और किस उद्देश्य से बनाए थे। इस तरह के मामले एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।



