गाने का ट्यून इस्तेमाल करना पड़ा भारी
Tu Meri Main Tera, (द भारत ख़बर), मुंबई: करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अपकमिंग फिल्म का बीते दिन ट्रेलर रिलीज हुआ, जो फैन्स को काफी पसंद आया। करण जौहर ने फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया है, लेकिन इसे उनके प्रोडक्शन हाउस, धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। हालांकि, रिलीज से पहले ही ये फिल्म कानूनी पचड़े में पड़ती नजर आ रही है और इसकी वजह है गाना सात समुंदर पार।
त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आइकॉनिक विश्वात्मा फिल्म के ट्रैक सात समुंदर पार के अनआॅफिशियल रीमिक्स और इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा और कार्तिक आर्यन की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर
बार एंड बेंच के मुताबिक, त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में 1992 के गाने सात समुंदर पार पर त्रिमूर्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है। अब प्रोडक्शन हाउस ने 10 करोड़ के हजार्ने और गाने, उसकी ट्यून और लिरिक्स के किसी भी इस्तेमाल या रीमिक्स पर रोक लगाने की मांग की है।
रैपर-कंपोजर बादशाह को आरोपी बनाया गया
इस मुकदमे में धर्मा प्रोडक्शंस और नम: पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक लेबल सारेगामा इंडिया लिमिटेड और रैपर-कंपोजर बादशाह को आरोपी बनाया गया है। ये मामला सिंगल-जज जस्टिस शर्मिला देशमुख के सामने लिस्ट किया गया था। इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
दायर याचिका के मुताबिक, त्रिमूर्ति फिल्म ही विश्वात्मा और उसके गानों के कॉपीराइट की पहली ओनर है। ऐसे में म्यूजिकल और लिटररी कामों के साथ-साथ साउंड रिकॉर्डिंग के सभी राइट्स त्रिमूर्ति के पास हैं, जिसमें गाने या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म में शामिल करने का राइट भी शामिल है।
शिकायत के मुताबिक, सारेगामा की पिछली कंपनी, द ग्रामोफोन कंपनी आॅफ इंडिया लिमिटेड के साथ 1990 के एक एग्रीमेंट में मौजूदा, ओरिजिनल आॅडियो काम के रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक ही राइट्स दिए गए थे। त्रिमूर्ति का कहना है कि इस एग्रीमेंट में गाने की रिकॉर्डिंग को मॉडिफाई या अडैप्ट करके सिंक्रोनाइजेशन, रीमिक्स जैसे तरीकों से कोई नया काम बनाने का अधिकार शामिल नहीं था।
ये भी पढ़ें: बेटिंग एप केस में सोनू सूद सहित इन सितारों की संपत्तियां जब्त

