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    Home»दुनिया»OCI होल्डर्स को 182 दिनों तक भारत में रहने का देना होगा प्रूफ
    दुनिया

    OCI होल्डर्स को 182 दिनों तक भारत में रहने का देना होगा प्रूफ

    परवेश चौहानBy परवेश चौहानDecember 2, 2025No Comments3 Mins Read
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    Aadhaar Rules : OCI होल्डर्स को 182 दिनों तक भारत में रहने का देना होगा प्रूफ

    Aadhaar Rules For OCI Cardholders, द भारत ख़बर : आज के डिजिटल इंडिया में, आधार कार्ड लगभग हर छोटे-बड़े काम का आधार बन गया है। चाहे सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो, या कोई और ज़रूरी काम हो, आधार ज़रूरी है। देश की लगभग 90% आबादी के पास यह यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, इसीलिए OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डहोल्डर्स जानना चाहते हैं कि क्या वे भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

    यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि OCI कार्ड आपको भारतीय नागरिकता नहीं देता, लेकिन यह भारत में रहने और घूमने-फिरने के लिए ज़रूरी खास अधिकार देता है। इसलिए, यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या वे भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं।

    OCI कार्डहोल्डर्स के लिए UIDAI के आधार नियम 

    OCI कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जड़ें भारत में हैं लेकिन अब वे किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। उन्हें भारत में रहने और घूमने-फिरने के कई बड़े फायदे मिलते हैं। जब बात आती है कि क्या ये लोग आधार कार्ड बनवा सकते हैं, तो UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) के नियम काफी साफ़ हैं। UIDAI के नियमों के मुताबिक, कोई भी विदेशी नागरिक, जिसमें OCI होल्डर भी शामिल हैं, आधार के लिए अप्लाई कर सकता है।

    एक सख्त शर्त है: आपको अप्लाई करने की तारीख से पहले पिछले 12 महीनों में कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहने का प्रूफ देना होगा। यही नियम लॉन्ग-टर्म वीज़ा (LTV) होल्डर्स के साथ-साथ नेपाल और भूटान के नागरिकों पर भी लागू होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप आधार बनवाने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आप तय समय के लिए भारत में अपनी मौजूदगी साबित कर सकें।

    पहचान का प्रूफ और पते का प्रूफ होना जरुरी 

    आधार कार्ड बनवाने के लिए, OCI होल्डर को पहचान का प्रूफ और पते का प्रूफ देना होगा। प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, पहचान के प्रूफ के तौर पर एक वैलिड OCI कार्ड या विदेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पते के प्रूफ के लिए, UIDAI द्वारा अप्रूव्ड भारतीय पते के डॉक्यूमेंट्स में से एक की ज़रूरत होगी। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाने के बाद, एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा हो जाता है।

    डॉक्यूमेंट्स

    • वैलिड OCI कार्ड या विदेशी पासपोर्ट
    • UIDAI से अप्रूव्ड कोई भी इंडियन एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट
    • पिछले 12 महीनों में इंडिया में 182 दिन रहने का प्रूफ

    वैलिडिटी नियम 

    इंडियन सिटिज़न और OCI होल्डर्स के लिए आधार वैलिडिटी के बारे में अलग-अलग नियम हैं। इंडियन सिटिज़न को जारी किया गया आधार लाइफटाइम के लिए वैलिड होता है। दूसरी ओर, OCI और दूसरे फॉरेन सिटिज़न के लिए आधार की वैलिडिटी लिमिटेड होती है।

    वीज़ा या LTV होल्डर्स के लिए, आधार की वैलिडिटी उनके वीज़ा के टाइम तक होती है। OCI, नेपाल और भूटानी सिटिज़न के लिए, आधार एनरोलमेंट की तारीख से 10 साल के लिए वैलिड होता है। इस टाइम के बाद, इसे अपडेट करना ज़रूरी है।

    यह स्पेशल प्रोविज़न यह पक्का करता है कि आधार का इस्तेमाल इंडिया में रहने के असल टाइम से जुड़ा हो। OCI होल्डर्स को समय-समय पर अपना आधार अपडेट करना चाहिए ताकि वे इंडिया में सुविधाओं का फ़ायदा उठाते रह सकें।

    यह भी पढ़े : Aadhaar Card Deactivate : UIDAI ने 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों के आधार नंबर किये डीएक्टिवेट

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    परवेश चौहान

      जब मैं माइक लेकर निकलता हूं, तो खबरें खुद चलकर मेरे पास आती हैं। “On ground” मेरी पहचान है और “On point” मेरी स्टाइल।

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