Supreme Court On Rohingya, (द भारत ख़बर) , नई दिल्ली : नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लापता रोहिंग्या शरणार्थियों का पता लगाने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर कड़ी नाराजगी जताई है। याचिका में पांच रोहिंग्याओं के लापता होने को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने मामले में सुनवाई को टालते हुए याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Surya Kant) ने मामले में सख्त टिप्पणी की। वह याचिका को देखते हुए आग बबूला हो गए। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से कहा, आप जानते हैं रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और उनके लिए कार्पेट नहीं बिछा सकते।
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