Close Menu
    What's Hot

    एडल्ट एजुकेशन पर बेबाक बोलने वाली Seema Anand कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

    January 20, 2026

    Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले में हम जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेंगे: सुप्रीम कोर्ट

    January 20, 2026

    हरियाणा के सिरसा में किसान ने DC को लिखा इच्छामृत्यु का न्योता, बोला– भ्रष्टाचार की आग में पहले ही जल चुका हूं

    January 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले में हम जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेंगे: सुप्रीम कोर्ट

      January 20, 2026

      Supreme Court: सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

      January 20, 2026

      युवाओं में आत्म अनुशासन जरूरी : त्रिपाठी

      January 20, 2026

      पहाड़ों से मैदानों तक चलेगा बर्फबारी, बारिश का दौर

      January 20, 2026

      Nitin Gadkari: नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए कमान, पुराने लोगों को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट: नितिन गडकरी

      January 19, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Tuesday, January 20
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»Breaking News»Supreme Court: सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
    Breaking News

    Supreme Court: सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJanuary 20, 2026No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link


    Supreme Court: सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
    Supreme Court: सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
    कहा- जिन लोगों को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी लिस्ट पंचायत और ब्लॉक आॅफिस में सार्वजनिक की जाए
    गलत नाम और उम्र वाले वोटर्स की जांच निष्पक्षता से की जाए
    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि एसआईआर के तहत 1.25 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी नोटिस जारी किए गए हैं। जो पिता-पुत्र की उम्र, नामों की स्पेलिंग (खासतौर पर बंगाली नामों) में अंतर होने पर भेजे जाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा- उम्र के अंतर, नामों की स्पेलिंग पर सवाल हैं।

    इसलिए लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही बीएलओ को सुधार प्रक्रिया में मदद की जाए। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश में कहा, सिर्फ तर्क के आधार पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी लिस्ट पंचायत और ब्लॉक आॅफिस में सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया जरूरी हो सकती है, लेकिन यह पारदर्शी, समयबद्ध और आम लोगों के लिए असुविधाजनक नहीं होनी चाहिए।

    15 जनवरी को चुनाव आयोग ने कहा था, ये सिर्फ नागरिकता का वेरिफिकेशन, हम देश निकाला नहीं दे रहे

    इससे पहले 15 जानवरी को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, एसआईआर के तहत आयोग सिर्फ यह तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं। इससे सिर्फ नागरिकता वेरिफाई की जाती है। एसआईआर से किसी का डिपोर्टेशन (देश से बाहर निकालना) नहीं होता, क्योंकि देश से बाहर निकालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है।

    Previous articleBJP President Election: नितिन नबीन होंगे भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल होगा नाम का ऐलान
    Next articleNitin Gadkari: नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए कमान, पुराने लोगों को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट: नितिन गडकरी

    Rajesh

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleहरियाणा में मिड-डे मील योजना में हुआ बड़ा बदलाव, अब पहली बार मिलेगा ये खाना
    Next Article दिग्गज कंपनियों पर भारी पड़ी वैश्विक अनिश्चितता
    अंकित कुमार

      मिलती जुलती ख़बरें

      Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले में हम जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेंगे: सुप्रीम कोर्ट

      January 20, 2026

      युवाओं में आत्म अनुशासन जरूरी : त्रिपाठी

      January 20, 2026

      पहाड़ों से मैदानों तक चलेगा बर्फबारी, बारिश का दौर

      January 20, 2026

      Nitin Gadkari: नई पीढ़ी को सौंपनी चाहिए कमान, पुराने लोगों को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट: नितिन गडकरी

      January 19, 2026

      पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई प्रेसिडेंट को किया रिसीव

      January 19, 2026

      Rahul Gandhi: कुछ बिजनसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही भाजपा-आरएसएस: राहुल गांधी

      January 19, 2026
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      ताज़ा खबर

      एडल्ट एजुकेशन पर बेबाक बोलने वाली Seema Anand कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

      By श्वेता चौहानJanuary 20, 2026

      एडल्ट एजुकेशन पर बेबाक बोलने वाली Seema Anand कितनी पढ़ी-लिखी हैं? Seema Anand: सोशल मीडिया…

      Supreme Court: आवारा कुत्तों के मामले में हम जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेंगे: सुप्रीम कोर्ट

      January 20, 2026

      हरियाणा के सिरसा में किसान ने DC को लिखा इच्छामृत्यु का न्योता, बोला– भ्रष्टाचार की आग में पहले ही जल चुका हूं

      January 20, 2026
      चर्चित ख़बरें

      देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

      दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

      मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

      Subscribe to News

      Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

      Advertisement

      TBK Media Private Limted

      Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
      • Editorial Team
      • Corrections Policy
      • Ethics Policy
      • Fact-Checking Policy
      • List ItemOwnership & Funding Information
      • Disclaimer
      • Sitemap
      © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
      • About Us
      • Contact Us
      • Privacy Policy

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.