Close Menu
    What's Hot

    सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट वीडियो-फोटो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर जताई चिंता

    March 21, 2026

    नौकरी के नाम रेवाड़ी में महिला को ठेकेदार ने बनाया हवश का शिकार

    March 21, 2026

    16 की उम्र में किया डेब्यू, गोविंदा-अभिषेक संग जुड़ा नाम, फिर दिग्गज डायरेक्टर संग इस नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस ने बसाया घर

    March 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट वीडियो-फोटो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर जताई चिंता

      March 21, 2026

      आरएसएस पर बैन की सिफारिश करने वाली अमेरिकी रिपोर्ट का विरोध

      March 21, 2026

      23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी

      March 21, 2026

      Himachal Budget Live: एसएमएसई क्षेत्र में हिम स्टार्टअप योजना का ऐलान, चिट्टे के खिलाफ बनेगा जन आंदोलन : सीएम सुक्खू

      March 21, 2026

      Supreme Court: पत्नी नौकरानी नहीं, जीवन साथी: सुप्रीम कोर्ट

      March 21, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Saturday, March 21
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»Breaking News»सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट वीडियो-फोटो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर जताई चिंता
    Breaking News

    सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट वीडियो-फोटो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर जताई चिंता

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारMarch 21, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link



    कहा- पुलिसकर्मियों का आरोपियों के फोटो-वीडियो अपलोड करना चिंताजनक, यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा, आरोपी की इमेज खराब होती है
    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन को मीडिया बनाने और सोशल मीडिया पर तुरंत वीडियो अपलोड करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि ऐसी गतिविधियां आरोपियों की निष्पक्ष सुनवाई के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और आरोपियों के खिलाफ पहले ही माहौल बन जाता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें कहा गया है कि पुलिस आरोपियों के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डालकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा कर रही है। याचिका हेमेंद्र पटेल ने दायर की है।

    व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है

    याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस आरोपियों की हथकड़ी लगी, रस्सियों से बंधी या अपमानजनक स्थिति वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रही है। इससे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचती है और जनता में पूर्वाग्रह बनता है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय माना है।

    हर कोई खुद को मीडिया समझने लगा है

    याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी राज्यों को पुलिस मीडिया ब्रीफिंग के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा जा चुका है, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल होंगे। आज हर मोबाइल फोन रखने वाला व्यक्ति खुद को मीडिया समझने लगा है।

    यह डिजिटल अरेस्ट जैसा ट्रेंड

    सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, यह स्थिति डिजिटल अरेस्ट जैसी बनती जा रही है। छोटे शहरों में लोग खुद को मीडियाकर्मी बताकर गाड़ियों पर स्टीकर लगाते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सुनवाई में यह भी सामने आया कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के स्टिकर लगाकर टोल टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जांच एजेंसी का काम निष्पक्ष रहना है वह न पीड़ित के पक्ष में होती है, न आरोपी के।

    सुनवाई में सहारा बनाम सेबी केस का जिक्र

    सुनवाई के दौरान सहारा बनाव सेबी केस का जिक्र हुआ, जिसमें मीडिया ट्रायल के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही चिंता जता चुका है। कोर्ट ने कहा कि आज सोशल मीडिया के कारण यह खतरा और बढ़ गया है, जिससे कानून का राज प्रभावित हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सोशल मीडिया पर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ब्लैकमेलर की तरह काम करते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं।

    अप्रैल के बाद दोबारा दायर करें याचिका

    कोर्ट ने बताया कि पुलिस को मीडिया ब्रीफिंग के लिए एसओपी बनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। बेंच ने सुझाव दिया कि याचिका को अभी वापस लेकर अप्रैल के बाद, एसओपी लागू होने के बाद फिर से दायर किया जाए।

    ये भी पढ़ें : UP News: कानपूर में कल शाम स्कूटर में रखे पटाखों में हुआ धमाका, 8 लोग जख्मी

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleनौकरी के नाम रेवाड़ी में महिला को ठेकेदार ने बनाया हवश का शिकार
    अंकित कुमार

      मिलती जुलती ख़बरें

      आरएसएस पर बैन की सिफारिश करने वाली अमेरिकी रिपोर्ट का विरोध

      March 21, 2026

      23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी

      March 21, 2026

      Himachal Budget Live: एसएमएसई क्षेत्र में हिम स्टार्टअप योजना का ऐलान, चिट्टे के खिलाफ बनेगा जन आंदोलन : सीएम सुक्खू

      March 21, 2026

      Supreme Court: पत्नी नौकरानी नहीं, जीवन साथी: सुप्रीम कोर्ट

      March 21, 2026

      सीएम भगवंत मान के निर्देश पर परिवहन मंत्री लालजीत भुल्लर ने दिया इस्तीफा

      March 21, 2026

      Nirmala Sitharaman : कर प्रक्रिया में जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी : वित्त मंत्री

      March 21, 2026
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      ताज़ा खबर

      सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल से शूट वीडियो-फोटो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करने के ट्रेंड पर जताई चिंता

      By अंकित कुमारMarch 21, 2026

      कहा- पुलिसकर्मियों का आरोपियों के फोटो-वीडियो अपलोड करना चिंताजनक, यह निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा,…

      नौकरी के नाम रेवाड़ी में महिला को ठेकेदार ने बनाया हवश का शिकार

      March 21, 2026

      16 की उम्र में किया डेब्यू, गोविंदा-अभिषेक संग जुड़ा नाम, फिर दिग्गज डायरेक्टर संग इस नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस ने बसाया घर

      March 21, 2026
      चर्चित ख़बरें

      देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

      दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

      मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

      Subscribe to News

      Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

      Advertisement

      TBK Media Private Limted

      Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
      • Editorial Team
      • Corrections Policy
      • Ethics Policy
      • Fact-Checking Policy
      • List ItemOwnership & Funding Information
      • Disclaimer
      • Sitemap
      © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
      • About Us
      • Contact Us
      • Privacy Policy

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.