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    Supreme Court: स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनेटरी पैड मिले, आदेश न मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए: सुप्रीम कोर्ट

    अंकित कुमारBy अंकित कुमारJanuary 30, 2026No Comments3 Mins Read
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    Supreme Court: स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनेटरी पैड मिले, आदेश न मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए: सुप्रीम कोर्ट
    Supreme Court: स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनेटरी पैड मिले, आदेश न मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए: सुप्रीम कोर्ट

    एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
    Supreme Court, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनेटरी पैड मिले, ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। यह आदेश शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिका 2024 में जया ठाकुर ने लगाई थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आदेशों में कहा गया है हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनेटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा।

    लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांग-अनुकूल (डिसेबल-फ्रेंडली) टॉयलेट बनाए जाएं।

    पीरियड में लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं

    सोशल वर्कर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके लड़कियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता जताई थी। याचिका में बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके परिवार के पास पैड पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं और कपड़ा यूज करके उन दिनों में स्कूल जाना परेशानी का कारण बनता है।

    स्कूलों में भी लड़कियों के लिए फ्री पैड की सुविधा नहीं है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों में यूज्ड पैड को डिस्पोजल करने की सुविधा भी नहीं है, इस वजह से भी लड़कियां पीरियड्स में स्कूल नहीं जा पातीं।

    मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधा मिलना जीवन और गरिमा का अधिकार

    कोर्ट ने कहा, अगर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 (बराबरी का अधिकार) का उल्लंघन है। अगर लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते। तो वे लड़कों की तरह बराबरी से पढ़ाई और गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पातीं। मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधा मिलना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का हिस्सा है। अगर लड़कियों को उचित सुविधा नहीं मिलती तो उनकी गरिमा और निजता प्रभावित होती है।

    लड़कियों के शरीर को बोझ के रूप में देखा जाता है

    यह आदेश सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। यह उन क्लासरूम के लिए भी है, जहां लड़कियां मदद मांगने में झिझकती हैं। यह उन टीचर्स के लिए है, जो मदद करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बंधे हुए हैं। यह उन माता-पिता के लिए भी है, जो शायद यह नहीं समझ पाते कि उनकी चुप्पी का क्या असर पड़ता है।

    यह समाज के लिए भी है, ताकि प्रगति का पैमाना इस बात से तय हो कि हम अपने सबसे कमजोर वर्ग की कितनी सुरक्षा करते हैं। हम हर उस बच्ची तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो स्कूल में अबसेंट होने की शिकार बनी, क्योंकि उसके शरीर को बोझ की तरह देखा गया जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।

    ये भी पढ़ें: Mahatma Gandhi Death Anniversary: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को दी श्रद्धांजलि

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    अंकित कुमार

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