नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर ज़ंग शुरु हो गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से जीएनसीटीडी अधिनियम, 2021 के तहत सदन के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने को कहा है. राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 2021, निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रधानता प्रदान करता है. इस कानून के अनुसार, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ ‘उपराज्यपाल’ है.
दिल्ली में गहराया सीएम Vs एलजी विवाद, उपराज्यपाल ने संशोधित कानून का दिया हवाला
प्रमोद रिसालिया
प्रमोद रिसालिया एक अनुभवी राजनीतिक पत्रकार हैं, जो 'भारत खबर' वेब पोर्टल से जुड़े हुए हैं। उन्हें जमीनी राजनीति की बारीक समझ और तेज विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रमोद लगातार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण करते हैं। उनकी लेखनी में तथ्यों की सटीकता और जन सरोकारों की गहराई साफ झलकती है। राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ वे चुनावी विश्लेषण और सत्ता के समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
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