Close Menu
    What's Hot

    चोरी और झपटे गए 120 मोबाइल फोन बरामद, असली…

    September 22, 2026

    SC on Cancer Medicines: कैंसर की 2700 रुपये की दवा पर 27000 MRP? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह दिनदहाड़े डकैती | National

    September 22, 2026

    जींद बाईपास चौक को मिलेगी जाम से राहत, 91.97 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर

    September 22, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Privacy Policy
    • About Us
    • Contact Us
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    • होम
    • बड़ी ख़बर

      SC on Cancer Medicines: कैंसर की 2700 रुपये की दवा पर 27000 MRP? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह दिनदहाड़े डकैती | National

      September 22, 2026

      Sharjeel Imam News: शरजील इमाम को मिली 7 दिन की अंतरिम जमानत, चचेरे भाइयों की शादी में होगा शामिल | Delhi

      September 22, 2026

      Krishna Mukerji Dies: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस | National

      September 22, 2026

      सांबा रेलवे स्टेशन पर जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस पर पथराव, यात्रियों को लगा गोलीबारी हुई

      September 22, 2026

      यूपी चुनाव में दमखम दिखाएंगे चंद्रशेखर आजाद, 42 और सीटों पर प्रभारियों का ऐलान

      September 22, 2026
    • दुनिया
    • भारत
    • राजनीति
    • राज्य
    • खेल
    • टेक
    • मनोरंजन
    Tuesday, September 22
    SUBSCRIBE
    Latest Hindi News, Delhi News (दिल्ली न्यूज),  aaj ki taaja khabar, Today Breaking News, Trending
    Home»मनोरंजन»यूट्यूबर एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश
    मनोरंजन

    यूट्यूबर एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश

    श्वेता चौहानBy श्वेता चौहानMarch 19, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Pinterest Email Copy Link


    YouTuber Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश
    YouTuber Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सांप के जहर मामले में एफआईआर रद्द करने का आदेश

    कहा- सीमित कानूनी मुद्दों के आधार पर एफआईआर कानून की दृष्टि से मान्य नहीं
    YouTuber Elvish Yadav, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एल्विश के खिलाफ वीडियो शूट में सांप के जहर के इस्तेमाल और ड्रग्स के सेवन वाली रेव पार्टियों में शामिल होने के आरोप में दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीमित कानूनी मुद्दों के आधार पर एफआईआर कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

    न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि वे केवल दो विशिष्ट प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 की धारा 2(23) की प्रयोज्यता और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत कार्यवाही की वैधता को लेकर।

    एल्विश यादव से खुद कोई बरामदगी नहीं

    एनडीपीएस से जुड़े मामले में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता की इस दलील को रिकॉर्ड किया कि एक सह-आरोपी से बरामद किया गया कथित साइकोट्रॉपिक पदार्थ (सांप के जहर का एंटीडोट) एनडीपीएस एक्ट की अनुसूची के दायरे में नहीं आता है। बेंच ने इस बात पर गौर किया कि जैसा कि स्वीकार किया गया है विचाराधीन पदार्थ वैधानिक अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता था। कोर्ट ने इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि एल्विश यादव से खुद कोई बरामदगी नहीं हुई थी और चार्जशीट में केवल यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने एक सहयोगी के जरिए आॅर्डर दिए थे।

    इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पाया कि पेश किए गए तथ्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट को लागू करना कानूनी तौर पर सही नहीं था। वन्यजीव संरक्षण एक्ट से जुड़े दूसरे मुद्दे पर आते हुए बेंच ने कहा कि सेक्शन 55 के तहत यह जरूरी है कि मुकदमा सिर्फ किसी ऐसे अधिकारी की शिकायत पर ही शुरू किया जा सकता है, जिसे इसके लिए विधिवत अधिकार दिया गया हो। जिस शिकायत के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी, वह गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जो पीपल फॉर एनिमल्स नाम के एक पशु कल्याण संगठन से जुड़ा हुआ है।

    एफआईआर जांच में खरी नहीं उतर सकती

    कोर्ट ने यह माना कि एफआईआर अपने वर्तमान स्वरूप में विचारणीय नहीं थी, क्योंकि इसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर नहीं किया गया था। न्यायालय ने शिकायतकर्ता की सद्भावना पर भी संदेह व्यक्त किया। अदालत ने यह दलील भी दर्ज की कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध स्वतंत्र रूप से नहीं बनते थे, क्योंकि वे एक पिछली शिकायत का हिस्सा थे जिसे पहले ही बंद किया जा चुका था।

    इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि इन कानूनी आधारों पर एफआईआर जांच में खरी नहीं उतर सकती, बेंच ने कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि, उसने यह स्पष्ट किया कि उसने मूल आरोपों की मेरिट के आधार पर जांच नहीं की है।

    ये भी पढ़ें : President Droupadi Murmu ने ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान ‘सशक्त भारत के लिए कर्मयोग’ की शुरूआत की

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Articleहिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश व बर्फबारी, मैदानों में आंधी-तूफान
    Next Article OTT प्लेटफार्म पर रिलीज़ हुई धुरंधर दी रिवेंज, आते ही मचाया बवाल
    श्वेता चौहान

      मिलती जुलती ख़बरें

      दिल्ली HC ने नहीं दी राजपाल यादव को राहत, चेक बाउंस मामले में सजा बरकरार

      July 10, 2026

      सलमान खान की एक्स की जिंदगी के वो चर्चित किस्से, जिनकी खूब हुई थी चर्चा

      July 10, 2026

      सुंदूस मौफकीर का बोल्ड बीच लुक हुआ वायरल, फैंस ने जमकर लुटाया प्यार

      July 10, 2026

      साउथ के दिग्गज अभिनेता विजय थलापति की फिल्म जन नायकन को मिला ‘A’ सर्टिफिकेट; KVN ने की 24 जुलाई तक रिलीज़ करने की पुस्टि

      July 9, 2026

      दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज ने किक्कर के लिए ताजा कर दीं उग्रवाद के दौर की दर्दनाक यादें

      July 9, 2026

      स्वाति रेड्डी बनीं फिर दुल्हन, फिल्ममेकर श्रीकांत नागोथी के साथ लिए सात फेरे

      July 9, 2026
      Add A Comment
      Leave A Reply Cancel Reply

      ताज़ा खबर

      चोरी और झपटे गए 120 मोबाइल फोन बरामद, असली…

      By श्वेता चौहानSeptember 22, 2026

      Punjab News: लूट और चोरी की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जिनमें लोगों के…

      SC on Cancer Medicines: कैंसर की 2700 रुपये की दवा पर 27000 MRP? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह दिनदहाड़े डकैती | National

      September 22, 2026

      जींद बाईपास चौक को मिलेगी जाम से राहत, 91.97 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर

      September 22, 2026
      चर्चित ख़बरें

      देशवासियों को आज एक और झटका, रसोई गैस हुई महँगी

      दिल्ली की दिनभर की 10 बड़ी ख़बरें, रोज़ पढ़ें और अपडेट रहें

      मेहनत कर बन्दे, तू मेहनत से क्या कुछ नहीं पायेगा

      Subscribe to News

      Get the latest sports news from NewsSite about world, sports and politics.

      Advertisement

      TBK Media Private Limted

      Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram
      • Editorial Team
      • Corrections Policy
      • Ethics Policy
      • Fact-Checking Policy
      • List ItemOwnership & Funding Information
      • Disclaimer
      • Sitemap
      © 2026 TBK Media Private Limited. Designed by Parmod Risalia.
      • About Us
      • Contact Us
      • Privacy Policy

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.