
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियम किए जारी, 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे नए नियम
New Motor Vehicle Rules, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए डंपर-टिपर की लोड बॉडी को ऊपर से पूरी तरह ढकने वाली आॅटोमैटिक कवरिंग व्यवस्था को अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। इसका सीधा असर डंपर, टिपर और भारी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ इन वाहनों में इस्तेमाल होने वाले कवरिंग सिस्टम और संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर पड़ सकता है।
नए नियम के तहत टिपर और डंपर वाहनों में आॅटोमैटिक (स्वचालित) लोड कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डंपर और टिपर वाहनों में ड्राइवर के केबिन में आॅडियो-विजुअल अलर्ट सिस्टम भी लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे वाहन चलने के दौरान र यदि कवर खुला या असुरक्षित रहेगा तो ड्राइवर के केबिन में लगे आॅडियो-विजुअल सिस्टम से तुरंत चेतावनी अलर्ट मिलेगा।
कचरा और पत्थर ढोने वाले वाहनों पर बड़ा असर
इस बदलाव का असर खास तौर पर म्युनिसिपल कचरा, निर्माण सामग्री, खनन सामग्री, पत्थर, रेत और अन्य ढीला माल ढोने वाले डंपर और टिपर पर पड़ेगा। खुले डंपर से कचरा या धूल सड़क पर गिरने, हवा में उड़ने और पीछे चल रहे वाहनों के लिए खतरा पैदा होने की समस्या लंबे समय से देखी जाती है। वहीं पत्थर और बोल्डर ढोने वाले टिपर से सामग्री गिरने पर दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ सकता है। नए नियम से उम्मीद है कि सड़क पर चलते समय लोड को कवर रखना अनिवार्य होने से ऐसी घटनाओं में कमी आएगी।
भारी वाहन कंपनियों के लिए अहम क्यों?
इस नियम के लागू होने से डंपर और टिपर बनाने वाली कंपनियों को नए वाहनों के डिजाइन और उपकरणों में बदलाव करना होगा। उन्हें आॅटोमैटिक लोड कवरिंग सिस्टम देना होगा। कवरिंग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक/हाइड्रोलिक/मैकेनिकल विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा।
ड्राइवर केबिन में आॅडियो-विजुअल चेतावनी व्यवस्था देनी होगी। लोड को पूरी तरह कवर करने की क्षमता सुनिश्चित करनी होगी। यानी 1 अप्रैल 2027 से डंपर-टिपर के निर्माण में सेफ्टी और लोड-कंटेनमेंट फीचर की भूमिका और बढ़ जाएगी।
सरकार का लक्ष्य दुर्घटनाओं को कम करना
सरकार का यह कदम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और खुले लोड से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने पर केंद्रित है। नए नियम के बाद सड़क पर खुला लोड लेकर चलने वाले डंपर और टिपर के लिए अनुपालन की जरूरत पहले से ज्यादा सख्त हो जाएगी। डंपर-टिपर इंडस्ट्री के लिए यह एक अहम रेगुलेटरी बदलाव है। कंपनियों को 1 अप्रैल 2027 की डेडलाइन से पहले नए कवरिंग और अलर्ट सिस्टम को वाहनों में शामिल करने की तैयारी करनी होगी।
क्या होगा फायदा?
उल्लेखनीय है कि कई बार हम बाइक से सड़क पर चल रहे होते हैं तो ऐसे खुले ट्रक या डंपर के पीछे गाड़ी चलानी पड़ती है, जिसमें मिट्टी, रेत या मलबा भरा रहता है, जिसके गिरने का डर बना रहता है। या फिर खुले कूड़े वाले डंपर की बदबू से परेशान होना पड़ा है? लेकिन इस नए नियम के लागू हो जाने से आम लोगों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी।
लोड बॉडी को पूरी तरह ढकना अनिवार्य
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस कवर के लिए सुरक्षा मानकों के अनुरूप किसी भी उपयुक्त सामग्री (मटीरियल) का उपयोग किया जा सकता है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क पर आवाजाही के दौरान डंपर या टिपर की लोड बॉडी पूरी तरह से ढकी रहे, ताकि कोई भी सामग्री बाहर न गिरे।
