Rahul Gandhi Property Case Latest News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को रोक दिया। साथ ही CBI और ED को फिलहाल हाईकोर्ट में अपनी जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में राहुल गांधी की आपत्ति और हाईकोर्ट के आदेश की कानूनी स्थिति की जांच करेगा।
राहुल गांधी ने SC में क्यों लगाई याचिका?
यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी पर उनकी आय के मुकाबले ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगाया था और इस मामले की जांच की मांग की थी। इसी शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से आरोपों की जांच और सत्यापन से जुड़ी कार्रवाई करने को कहा था। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट के आदेश में क्या कहा गया था?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में CBI और ED को आरोपों की जांच करने और आगे की कार्रवाई पर विचार करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट की ओर से जांच की प्रगति की जानकारी देने की बात भी कही गई थी। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश पर सवाल उठाया गया। उनकी दलील है कि हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला आगे बढ़ाया गया, उसमें उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट में इस मामले की अगली कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, CBI और ED को नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने जांच एजेंसियों से फिलहाल हाईकोर्ट में कोई जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उस कार्यवाही को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

