Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज मानसा जिले के भम्मे कलां गांव के रहने वाले दलजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अहम आदेश जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मृतक दलजीत सिंह का पोस्टमार्टम PGI, चंडीगढ़ में कराया जाए और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित श्मशान घाट में किया जाए।
इससे पहले, मृतक की बहन अमरजीत कौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भाई की मौत की CBI जांच, PGI में निष्पक्ष पोस्टमार्टम और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी। पंजाब पॉलिटिकल एनालिसिस
याचिका में परिवार ने आरोप लगाया है कि दलजीत सिंह की मौत ड्रग्स की ओवरडोज़ के कारण हुई। 27 अक्टूबर को, जब परिवार और ग्रामीण नशीले पदार्थों के खिलाफ विरोध जताने के लिए मृतक के शव को मानसा में प्रदर्शन स्थल पर ले जा रहे थे, तब पुलिस ने रामदित्ते वाला चौक पर लाठीचार्ज किया और जबरन शव को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार का यह भी आरोप है कि उनकी सहमति या जानकारी के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया।
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आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान, मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि PGI, चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम कराया जाए और उसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया जाए।
