नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आज, 1 नवंबर 2025 से कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत, अब दिल्ली में गैर-दिल्ली पंजीकृत BS-III और BS-IV डीजल कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस फैसले का उद्देश्य सर्दियों में गंभीर रूप धारण करने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाना है।
क्या हैं नए नियम?
दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमें शहर के सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को वापस लौटा देंगी।
इन वाहनों पर है रोक:
BS-III और BS-IV मानकों वाले सभी प्रकार के डीजल कमर्शियल वाहन (लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल) जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं।
इन वाहनों को मिलेगी एंट्री:
BS-VI मानक वाले सभी कमर्शियल वाहन।
CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन।
दिल्ली में पंजीकृत सभी वाहन।
आवश्यक सामान (जैसे- सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ) और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने वाले वाहन।
निजी गाड़ियां, टैक्सी, ऑटो और ओला-उबर जैसी यात्री सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
BS-IV वाहनों के लिए एक साल की राहत
ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहनों को अपग्रेड करने का समय देने के लिए, सरकार ने एक महत्वपूर्ण अस्थायी छूट दी है।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है। 31 अक्टूबर, 2026 के बाद केवल BS-VI वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा।
हरियाणा के NCR जिलों में भी सख्ती
हरियाणा सरकार ने भी अपने NCR में आने वाले 14 जिलों के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और ऑपरेटरों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपने जिलों में इन आदेशों को कैसे लागू करेगी।
यह कदम दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
