Haryana Holiday: हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर, 2024 को दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों में होने वाले उप-चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राज्य के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा में कार्यरत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, को इस दिन सवेतन अवकाश (Paid Holiday) दिया जाएगा।
किसे मिलेगा यह अवकाश?
यह अवकाश निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए लागू होगा:
सरकारी कर्मचारी: हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारी, जो दिल्ली के मतदाता हैं।
निजी क्षेत्र के कर्मचारी: राज्य में स्थित कारखानों, दुकानों और अन्य सभी निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी, जो दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
कानूनी आधार
सरकार ने यह अवकाश दो महत्वपूर्ण कानूनों के तहत घोषित किया है:
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-B यह सुनिश्चित करती है कि मतदान के दिन हर एक पंजीकृत मतदाता को अपने मतदान केंद्र पर जाने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
अवकाश का उद्देश्य
इस सवेतन अवकाश का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में रहने और काम करने वाले सभी दिल्ली मतदाताओं को बिना किसी आय की हानि के मतदान का अपना लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। इस कदम से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि दिल्ली नगर निगम के उप-चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़े और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो।
हरियाणा सरकार का यह फैसला लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। सभी संबंधित नियोक्ताओं से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें।


