चंडीगढ़: हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा ऊर्जा विभाग ने ‘सरचार्ज माफी योजना-2025’ की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर, 2025 कर दिया है। यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने बकाया बिजली बिलों के बोझ तले दबे हैं। अब डिफाल्टर उपभोक्ता इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर अपना बकाया चुका सकते हैं और भारी-भरकम सरचार्ज से पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं।
क्या है सरचार्ज माफी योजना-2025?
12 मई 2025 को शुरू की गई यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं के लिए है जो 31 अगस्त, 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के घरेलू, कृषि, सरकारी, नगर पालिका, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को मिल रहा है।
विभिन्न श्रेणियों के लिए लाभ और भुगतान के विकल्प
| उपभोक्ता श्रेणी | लाभ और शर्तें | भुगतान का विकल्प |
|---|---|---|
| घरेलू उपभोक्ता | 100% सरचार्ज माफ। एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में भी 10% की अतिरिक्त छूट। | एकमुश्त या 8 मासिक/4 द्विमासिक किस्तों में। |
| कृषि उपभोक्ता | 100% सरचार्ज माफ। एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में भी 10% की अतिरिक्त छूट। | एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्र (लगभग 1 साल) की किस्तों में। |
| सरकारी विभाग | 100% सरचार्ज माफ। | केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प। |
| औद्योगिक व अन्य | 50% सरचार्ज माफ। | केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प (मूल राशि + 50% सरचार्ज)। |
योजना की अन्य महत्वपूर्ण बातें
किस्त चूकने का परिणाम: यदि कोई उपभोक्ता किस्त का भुगतान करने से चूक जाता है, तो उसे अगली किस्तों के साथ बकाया राशि चुकानी होगी, अन्यथा उसका पूरा सरचार्ज बहाल कर दिया जाएगा और उसे योजना से बाहर माना जाएगा।
न्यायिक मामले: जिन उपभोक्ताओं के बिलिंग विवाद से संबंधित मामले किसी भी न्यायिक फोरम में लंबित हैं, वे भी केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
कटे हुए कनेक्शन: जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं, वे भी एकमुश्त राशि या पहली किस्त का भुगतान करके और पुनः कनेक्शन शुल्क जमा करके अपना कनेक्शन दोबारा जुड़वा सकते हैं (घरेलू के लिए 6 महीने और कृषि के लिए 2 साल तक के कटे कनेक्शन)।
ऊर्जा विभाग के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन और मुख्य अभियंता अनिल शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें योजना के लाभों के बारे में शिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए अपने वित्तीय बोझ को कम करने का एक अंतिम अवसर है।
