Haryana: सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (SMDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बायपास के पास बरवसनी गांव में राजस्व संपत्ति पर बनाए गए दो कमरे और एक शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे लगभग 100 गज जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई अवैध निर्माणों को रोकने और शहर की नियोजित विकास नीति को बनाए रखने के लिए की गई है। SMDA की टीम ने नियंत्रित क्षेत्र में जाकर यह कार्रवाई सुनिश्चित की और अवैध कब्जे को हटाया।
जिलाधिकारी ने जारी की चेतावनी
जिला टाउन प्लानर (DTP) नीलम शर्मा ने कहा कि जिले में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजस्व संपत्ति या नियंत्रित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करना गैरकानूनी है। नीलम शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सड़क, पानी, सीवर, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं, जिससे लोगों की मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है।
निर्माण के लिए SMDA की अनुमति जरूरी
नीलम शर्मा ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले SMDA के CEO से अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण करता है, तो SMDA किसी भी समय Controlled Areas Act के तहत अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सकती है। यह कानून नगर नियोजन और शहरी विकास के नियमों को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। SMDA लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी निर्माण नियमानुसार हों और अवैध कब्जे को रोकने के लिए नियमित निगरानी की जा रही है।Haryana
SMDA ने नागरिकों को सलाह दी है कि किसी भी प्लॉट की खरीदारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कॉलोनी पूरी तरह से नियमों के अनुसार अनुमोदित है। अवैध कॉलोनियों में निवेश करना भविष्य में समस्याओं और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। संबंधित जानकारी और शिकायतों के लिए SMDA का कार्यालय सेक्टर-12 में स्थित है। नागरिक किसी भी संदेह या जानकारी के लिए वहां संपर्क कर सकते हैं। SMDA का उद्देश्य है कि शहर का नियोजित विकास हो और अवैध निर्माणों से नागरिकों के हितों की रक्षा हो।
