पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने घुम्मन को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस भी जारी किया है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने घुम्मन और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में जांच की दिशा और सीबीआई की अगली कार्रवाई अहम होगी।
