हरियाणा के मेधावी छात्रों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार की मेधावी छात्रवृत्ति योजना शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमंतु, अर्द्धघुमंतु, टपरीवास और अन्य वर्गों के मेधावी छात्र-छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
सरकार की इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले के 4994 पात्र छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में कुल 3 करोड़ 99 लाख 97 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु तथा टपरीवास वर्ग के छात्र-छात्राएं 10वीं, 12वीं और स्नातक कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पिछड़े वर्ग (ए व बी) और सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को यह सुविधा केवल 10वीं कक्षा के लिए दी जा रही है।
छात्रवृत्ति के लिए अंकों की पात्रता भी तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्र से 10वीं पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, जबकि शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। पिछड़ा वर्ग-बी और सामान्य वर्ग के ग्रामीण छात्रों के लिए 75 प्रतिशत तथा शहरी छात्रों के लिए 80 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
इसके अलावा 12वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के लिए 70 प्रतिशत और शहरी छात्रों के लिए 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति के ग्रामीण विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उनकी श्रेणी और शिक्षा स्तर के अनुसार 8 हजार रुपये से लेकर 12 हजार रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पढ़ाई में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए।
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मूल दस्तावेज स्कैन कर सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में 10वीं व 12वीं सहित अन्य कक्षाओं की अंक तालिका, रिहायशी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम), बैंक पासबुक, उच्च कक्षा में दाखिले का प्रमाण पत्र या आई-कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


