हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और वे अपने मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे, उनके लिए यह योजना बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। सरकार यह राशि एकमुश्त जारी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसका उपयोग केवल मकान की मरम्मत में ही हो।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का पूरा लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया डिजिटल होगी। आवेदक को saralharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही फाइनेंशियल सहायता स्वीकृत की जाएगी।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत लाभ उन्हीं eligible परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं।
इनमें प्रमुख शर्तें शामिल हैं:
हरियाणा के मूल निवासी होना जरूरी है।
वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
आवेदक के नाम पर खुद का मकान होना चाहिए, जिसकी मरम्मत की जरूरत हो।
संपत्ति का पूरा मालिकाना हक आवेदक के पास होना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में घर की न्यूनतम साइज 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 50 वर्ग गज होना अनिवार्य है।
मकान कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
शहरी क्षेत्रों में मकान की रजिस्ट्री जरूरी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र भी मान्य माना जाएगा।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
योजना के तहत आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगेंगे:
मरम्मत योग्य घर की फोटो
मरम्मत का अनुमानित खर्च
मरम्मत के बाद की संभावित फोटो
परिवार पहचान पत्र (Family ID)
संपत्ति आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता
आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाएगी और पात्रता प्रमाणित होने पर 80,000 रुपये की सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जारी की जाएगी।